मथुरा। कोविड-19 से मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में नगर निगम के किसी भी अधिकारी /कर्मचारी ने कोई विलंब किया तो होगी कड़ी विभागीय कार्रवाही। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की एवज में लापरवाही विलंब और सुविधा शुल्क की शिकायतों पर नगर आयुक्त अनुनय झा ने संज्ञान में आने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कोरोना के कारण वर्तमान समय में चल रही आपदा में अपनों को खोने वाले परिजनों के मृत्यु प्रमाण पत्र त्वरित कार्यवाही करते हुए बनाने के सख्त आदेश दिए हैं।
मथुरा वृंदावन नगर निगम के नगर आयुक्त अनुनय झा ने सभी अधीनस्थों को मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के कड़े दिशा निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कोविड-19 जैसी महामारी में परिजनों को खोने वाले आवेदकों को यदि निर्धारित अवधि में मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाता है या जिस स्तर पर विलंब होगा उस स्तर पर संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए महामारी एक्ट के तहत एफ आई आर दर्ज कराई जाएगी।
नगर आयुक्त ने निगरानी के लिए सहायक नगर आयुक्त डी के सिंह को सुपर नोडल अधिकारी बनाते हुए इस संबंध में एडवाइजरी जारी कर दी है। उन्होंने कहा है कि यदि किसी स्तर पर आवेदक को कोई परेशानी अथवा समस्या हो रही है तो सीधे सहायक नगर आयुक्त डी के सिंह से फोन न +919919175767 या व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सूचना और शिकायतकर्ता का नाम नगर पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाएगा।