मथुरा। आवास एवं विकास परिषद द्वारा अल्हैपुर आवासीय योजना के लिए अधिग्रहित भूमि को लेकर प्रभावित किसानों ने मुख्यमंत्री का द्वार खटखटाया है। इस मामले में उच्च न्यायालय इलाहाबाद आदेश का अनुपालन न करने की बात कही है। प्रभावित किसान डॉ आर सी शर्मा ने कहा कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद 14.मार्च 23 के निर्णय पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
उन्होंने कहा कि उक्त भूमि के अधिग्रहण के लिये उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा अधिसूचना 28 अक्टूबर 06 को जारी की गई थी। अधिसूचना की तिथि से नया भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के आने तक ना तो अवार्ड घोषित हुआ और ना ही भूमि से कब्जा लिया। जमीन कब्जा किसानों के पास है। 2019 को परिषद की बोर्ड मीटिंग में किसानों से समझौते के आधार पर भूमि क्रय निर्णय लिया गया।
इस निर्णय से लगभग 50-54 प्रतिशत भूमि क्रय की गई। शेष किसान असंतुष्ट थे उनमें से लगभग एक दर्जन किसान उच्च न्यायालय इलाहाबाद की शरण में गए जिनमें वाद संख्या 18635/20 पर 14 मार्च 2023 को निर्णय दिया कि अधिग्रहित भूमि का भूमि का प्रतिकर वितरण् नये भूमि
अधिग्रहण कानून 2013 के अन्तर्गत आता है। 3 माह के अन्दर अवार्ड घोषित करने के निर्देश दिए । इस पर अमल न होने
के कारण किसानों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है।