मथुरा। जनता की परेशानियों को देखते हुए और पार्षदों की मांग पर मथुरा वृंदावन नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2024- 25 के संपत्ति कर बिलों में वर्तमान कर की धनराशि पर 10% की छूट को 31 दिसंबर 24 तक बढ़ा दिया है। अभी तक यह छूट 31 अक्टूबर तक लागू थी। नगर आयुक्त शशांक चौधरी ने राजस्व विभाग द्वारा भेजी गई फाइल पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। ज्ञात रहे की नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद राजवीर सिंह सहित बड़ी संख्या में पार्षदों ने मुख्यमंत्री नगर विकास मंत्री और नगर विकास के निदेशक को लखनऊ में ज्ञापन देकर मांग की थी कि कर मे 10% की छूट को 31 दिसंबर तक बढ़ाया जाए और 15वें वित्त आयोग की बैठक अति शीघ्र बुलाई जाए जिसमें से एक मांग को स्वीकार करते हुए यह कार्रवाई की गई है।
नेता पार्षद दल भाजपा राजवीर सिंह का कहना है कि इस छूट से बड़ी संख्या में आम उपभोक्ताओं को लाभ होगा।