लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सूबे के पांच सबसे प्रभावित जिलों में लॉकडाउन के आदेश दिए हैं। इस आदेश के आने के बाद योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह लॉकडाउन नहीं लगाएगी।
अदालत का आदेश आने के बाद यूपी सरकार के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए कई कदम उठाए हैं आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। अतः शहरों में सम्पूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। लोग स्वतः स्फूर्ति के भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं। अदालत ने यह लॉकडाउन आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल की सुबह तक लगाने को कहा है।