मथुरा, (राजपथ मथुरा ब्यूरो)। 28 फरवरी सन् 2015 को शहर के मौहल्ला बनखण्डी में तुलसीदास उर्फ तोले बाबा की गोली मारकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आज रंगा-बिल्ला सहित पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में सरकारी वकील ने अपनी जिरह में कहा कि इन अपराधियों ने शहर के हृदय स्थल होलीगेट के पास कोयला गली में दिन दहाड़े चर्चित सर्राफा व्यवसायी की हत्या व लूट भी की थी। यह दुर्दांत अपराधी है इनको फांसी की सजा दी जाये।
बताते चलें कि लगभग 6 वर्ष पूर्व होलीगेट स्थित कोयला गली में सर्राफ मयंक चैन्स के यहां डकैती डाली गई। डकैती का विरोध करने पर बदमाशों ने मयंक चैन्स के मालिक मयंक अग्रवाल व दो अन्य को गोली मार दी थी जिसमें दो की मौत हो गई थी। उसके बाद बदमाश करोड़ों रूपये के जेवरात लूट कर हथियार लहराते हुए संकरी गलियों में होते हुए भाग गये थे। इस घटना में थाना कोतवाली में राकेश उर्फ रंगा मुकेश उर्फ बिल्ला, नीरज, कामेश उर्फ चीनी एवं प्रदीप उर्फ गुलगुला के खिलाफ मुकद्मा दर्ज हुआ था।
लगभग ८ वर्ष तक चली सुनवाई के बाद आज अपर सत्र न्यायाधीश हरेन्द्र प्रसाद ने फैसला में पांचों अभियुक्तों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसले के समय रंगा, बिल्ला, कामेश व नीरज जेल में बंद थे जबकि प्रदीप उर्फ गुलगुला जमानत पर बहार था। जज द्वारा गुलगुला को तुरंत हिरासत में लेने का आदेश देते हुए सजा के लिये जेल भेजने का आदेश दिया।
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