मथुरा। सन् 2017 में होलीगेट अंदर छत्ता बाजार स्थित कोयला वाली गली में सर्राफ के यहां डकैती व हत्या कांड में आज न्यायालय ने 9 लोगों को दोषी माना है। सजा का ऐलान गुरूवार को किया जायेगा।
प्राप्त विवरण के अनुसार 15 मई 2017 को मथुरा में दो सर्राफा कारोबारियों की हत्या तथा पांच करोड की डकैती में आज स्पेशल जज ईसी एक्ट की अदालत ने 9 लोगों को दोषी माना जबकि अन्य दो लोगों में से एक की मुकद्मे के दौरान मृत्यु हो गई थी और दूसरा नाबालिग होने के कारण फैसला नहीं आया है।
बुधवार को न्यायाधीश ब्रह्म तेज चतुर्वेदी स्पेशल जज ईसी एक्ट ने हत्या व लूट कांड में शामिल 11 लोगों में से राकेश उर्फ रंग्गा, नीरज व कामेश्वर चीनी, विष्णु सोनी, आदित्य कुमार, सौभर यादव, महेश यादव, हर्षवर्धन, लखन माहौर को दोषी करार दिया जबकि इस मामले में नामजद रूपेश की मौत हो गई थी। नाबालिग होने के कारण आयुश बाल सुधार गृह में निरूद्ध है। शासकीय अधिवक्ता चंद्रभान ने बताया कि सजा का फैसला गुरूवार को किया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि यह वारदात शहर के छत्ता बाजार स्थित कोयला वाली गली में सायं के समय सर्राफा कारोबारी मयंक अग्रवाल की दुकान पर नकाब पोशों ने हमला किया था और विरोध करने पर दुकान पर बैठे मयंक अग्रवाल व बडे भाई विकास और एक अन्य व्यापारी मेघ अग्रवाल को गोली मार दी थी जिसमें विकास व मेघ की मौत हो गई थी जबकि मयंक को दो गोलियां लगी थी।