ADM वित्त एवं राजस्व ने सुनवाई के बाद ट्रस्ट पर लगाया भारी अर्थदंड
मथुर। जनपद मथुरा में लंबे समय से लंबित स्टाम्प कमी के एक बड़े मामले में आखिरकार फैसला सुना दिया गया है। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) डॉ. पंकज कुमार वर्मा ने करीब 8 वर्षों से अधिक समय से लंबित इस वाद में पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का पूरा अवसर देने के बाद गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित किया।
मामला मौजा राजपुर बांगर से जुड़ा है जिसमें राज्य बनाम श्री इन्दिरा बेटी जी बल्लभ सेवा ट्रस्ट (अधिकृत ट्रस्टी श्रीमती समाबेन शाह) के बीच विवाद चल रहा था। वाद संख्या 173/2019-2020 (D201801500000872) में स्टाम्प की कमी का आरोप सिद्ध होने पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है।
अदालत ने ट्रस्ट पर ₹3,19,65,800 की स्टाम्प कमी के साथ-साथ ₹1,50,00,000 का अर्थदंड लगाया है। इस प्रकार कुल ₹4,69,65,800 की वसूली का आदेश जारी किया गया है।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार यह जनपद में स्टाम्प कमी के मामलों में अब तक की सबसे बड़ी वसूली में से एक मानी जा रही है। इस फैसले से राजस्व वसूली को लेकर प्रशासन की सख्ती भी स्पष्ट हो गई है।
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