मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, तीन अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर

मथुरा। मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग और बिना स्वीकृत मानचित्र के विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए तीन स्थानों पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। उपाध्यक्ष लक्ष्मी एन. के निर्देशन तथा सचिव आशीष कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रवर्तन दल ने 25 अगस्त को यह कार्रवाई की।

प्राधिकरण सूत्रों के अनुसार ‘वृंदा ग्रेस’ कॉलोनी (जैत) में सुरेंद्र उतरेजा द्वारा वीआईपी रोड, मौजा जैत में बिना स्वीकृति के लगभग 18,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में सड़क, पार्क, मंदिर एवं गेट आदि का निर्माण कर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इस मामले में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) एवं 28(1) के तहत वाद संख्या MTDA/Z1/ANI/2026/0000999 दर्ज कर 1 जून 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था तथा 13 जुलाई 2026 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था।

इसी प्रकार ‘श्री राधारानी निकुंज’ (सुनरख बांगर) में श्याम लाल द्वारा नारायण गांव से आगे लगभग 3,000 वर्ग मीटर भूमि पर बिना अनुमति प्लॉटिंग की जा रही थी। इस प्रकरण में वाद संख्या MTDA/Z1/ANI/2026/0000943 के तहत सुनवाई के बाद 23 जून 2026 को ध्वस्तीकरण आदेश जारी किया गया था।

वहीं मौजा देवी आटस (वृंदा आर्किड के पीछे चकरोड) में मुकेश द्वारा लगभग 12,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में अवैध रूप से सड़क, कार्यालय एवं बाउंड्रीवॉल का निर्माण किया गया था।

निर्धारित समय सीमा में निर्माण नहीं हटाए जाने पर प्रवर्तन दल ने मौके पर पहुंचकर तीनों स्थानों पर बाउंड्रीवॉल, गेट, प्लॉटों की प्लिंथ तथा इंटरलॉकिंग सड़कों को ध्वस्त कर दिया। प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि अवैध कॉलोनियों और बिना स्वीकृत निर्माणों के खिलाफ अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।