मथुरा । विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामकिशोर की अदालत ने गुरुवार को नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को आजीवन कारावास व 32 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा दी है। केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रही स्पेशल डीजीसी पॉक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु ने बताया कि पीड़िता थाना जमुनापार में 26 मई 2023 को अभियुक्त सनी, कृष्णा एवं नेहना के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 183/2023 अन्तर्गत धारा 354, 506 भा.द.स.व 7-8 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामकिशोर यादव की अदालत ने अभियुक्त नेहना उर्फ लोकेश को धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध हेतु 2 वर्ष के कारावास तथा दो हजार रूपये के अर्थदण्ड, पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा-6 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए) तथा तीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।