नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के आगामी सत्र में विमानन क्षेत्र में कारोबार सुगमता के प्रावधान मुहैया कराने के लिए 90 साल पुराने विमान अधिनियम का स्थान लेने वाले विधेयक समेत छह नए विधेयकों को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया है।
वित्त विधेयक के अलावा सरकार ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक को भी पेश करने, विचार करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है। लोकसभा में बृहस्पतिवार को जारी बुलेटिन में कहा गया कि प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम कर रहे विभिन्न संगठनों की भूमिका में अधिक स्पष्टता और तालमेल लाना है। भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी के लिए सक्षम प्रावधान प्रदान करने की खातिर 1934 के विमान अधिनियम को बदलने का प्रयास करता है।
संसद का सत्र 22 जुलाई से शुरू होने वाला है। सत्र 12 अगस्त तक प्रस्तावित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को आम बजट पेश करने वाली हैं। सत्र के दौरान पेश और पारित किए जाने वाले अन्य विधेयकों में स्वतंत्रता पूर्व के कानून की जगह लेने वाला बॉयलर विधेयक, कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक और रबर (संवर्धन और विकास) विधेयक शामिल हैं।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) का भी गठन किया है। बीएसी संसदीय कामकाज का एजेंडा तय करती है।
समिति में सुदीप बंदोपाध्याय (तृणमूल कांग्रेस), पीपी चौधरी (भाजपा), लावू श्रीकृष्ण देवरायलु (तेदेपा), निशिकांत दुबे (भाजपा), गौरव गोगोई (कांग्रेस), संजय जायसवाल (भाजपा), दिलेश्वर कामत (जदयू), भर्तृहरि महताब (भाजपा), दयानिधि मारन (द्रमुक), बैजयंत पांडा (भाजपा), अरविंद सावंत (शिवसेना-यूबीटी), कोडिकुन्नील सुरेश (कांग्रेस), अनुराग ठाकुर (भाजपा) और लालजी वर्मा (सपा) शामिल हैं।