मथुरा। आगामी चैत्र नवरात्र एवं ईद-उल-फितर पर्व को ध्यान रखते हुए मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों के विक्रय पर प्रभावी रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके आदेश आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ ने दिए हैँ। यह आभियान शनिवार से शुरु होगा। इस दौरान आयोजित होने वाले भंडारे पर भी नजर रखी जाएगी। जिलाधिकारी सी पी सिंह ने स्थानीय अधिकारियों को मिलावटी खाद्य पदार्थो की बिक्री किसी भी सूरत में न होने देने के सख्त निर्देश दिए है।
नवरात्र रविवार से शुरु होने जा रहे हैँ। इस दौरान तैयार होने वाले भोग/प्रसाद, सिंघाड़े का आटा, सेंधा नमक, घी, दूध एवं दुग्ध उत्पाद, कुट्टू का आटा व अन्य फलाहार तथा ईद-उल-फितर पर्व के अवसर पर तैयार होने वाले सेंवइयां खोया मिठाईयों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने के लिए 29 मार्च 2025 से 06 अप्रैल 2025 तक विशेष अभियान चलाये जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही हिन्दू नववर्ष/नवरात्रि के उपलक्ष्य में धार्मिक स्थलों पर आयोजित भण्डारों पर वितरित किये जाने वाले प्रसाद/खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में सम्बन्धित आयोजकों को जागरूक किया जायेगा।
जनपद मथुरा कुट्टू प्रोन क्षेत्र है यहां पर पूर्व में खुले कुट्टू के आटे के सेवन से फूड प्वाइजनिंग की कई घटनायें हो चुकी हैं। जिसके कारण खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पूर्व में ही खुले कुट्टू के आटे के विक्रय/भंडारण पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। आगामी नवरात्र पर्व के दृष्टिगत जनपद मथुरा के समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देशित किया है कि पैक्ड कुट्टू का आटा व अन्य व्रत के खाद्य पदार्थों जिन पर निर्माण तिथि एवं उपयोग तिथि अंकित हो, का ही विक्रय करें। यदि जनपद में मिलावटी/दूषित खाद्य पदार्थ के सेवन से फूड प्वाइजनिंग की कोई घटना घटित होती है तो सम्बन्धित निर्माता/खाद्य कारोबारकर्ता का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आमजनमानस से अपील की है कि वह नवरात्रि पर्व पर खुले कुट्टू के आटे का प्रयोग न करें इसके सेवन से फूड प्वाइजनिंग हो सकती है। खाद्य पदार्थों का उपयोग करने से पहले उस पर अंकित निर्माण तिथि एवं अवसान तिथि की जांच अवश्य कर लें। अवसान तिथि निकल जाने के पश्चात किसी भी खाद्य पदार्थ का प्रयोग न करें।