मथुरा। सौंख रोड स्थित विद्या इंडस्ट्रियल पार्क कॉलोनी में चल रहे अवैध निर्माण कार्यों पर प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई करते हुए पूरी कॉलोनी को सील कर दिया है। यह कार्रवाई “उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973” की सुसंगत धाराओं के तहत की गई।
प्राधिकरण द्वारा किए गए निरीक्षण में सामने आया कि लगभग 40,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में विकसित की जा रही इस कॉलोनी में बिना स्वीकृति एवं अनुमोदन के निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जो कि प्राधिकरण के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।
इस पर सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार दिनांक 1 अप्रैल 2026 को मौके पर चल रहे सभी निर्माण कार्यों को सील कर दिया गया। यह पूरी कार्रवाई सचिव आशीष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में संपन्न हुई।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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