मथुरा। बैंकों में नकली सोने को असली बताकर धोखाधड़ी करने वाले अग्रवाल समाज के एक बड़े जालसाज की पुलिस ने अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन से तैयार करीब डेढ़ करोड रुपए की कोठी को सदर तहसील की टीम के साथ कुर्क किया है।
ये कार्यवाही थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) “गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986” (गैंगस्टर एक्ट) के तहत शातिर अपराधी राजेश अग्रवाल पुत्र निताई चरण निवासी 663बी गऊ घाट लाल दरवाजा थाना गोविन्दनगर द्वारा गिरोह बनाकर अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन से तैयार की गई अवैध सम्पत्ति पर की गई है।
राजेश अग्रवाल द्वारा गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु बैकों में नकली सोने को असली बताकर धोखाधडी जैसे आपराधिक कार्य करके अवैध रुप से अर्जित किये गये धन से एक आवासीय मकान का निर्माण व जीर्णोद्धार गऊ घाट लाल दरवाजा पर कराया था । जिस सम्पत्ति (भवन) को उप-जिलाधिकारी सदर प्रशान्त कुमार व क्षेत्राधिकारी नगर अभिषेक तिवारी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली विजय कुमार सिह राकेश द्विवेदी राजस्व निरीक्षक तहसील सदर लेखपाल ईश्वरी प्रसाद लेखपाल शैलेश आदि की मौजूदगी जिला मजिस्ट्रैट के 19 मई को किये गए आदेश के तहत उक्त संपत्ति कुर्क की गई । जालसाज राजेश अग्रवाल के विरुद्ध थाना कोतवाली, गोविन्दनगर आदि में कुल 6 आपराधिक अभियोग दर्ज है।
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