मथुरा में गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई, 9.50 करोड़ की संपत्ति कुर्क

मथुरा। थाना गोविन्दनगर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर अपराधियों की करीब 9 करोड़ 50 लाख रुपये की अवैध संपत्ति कुर्क की है। यह कार्रवाई थाना गोविन्दनगर में पंजीकृत मुकदमा संख्या 0299/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से संबंधित है।
पुलिस के अनुसार अभियुक्त योगेश पुत्र विशम्बर नाथ (49 वर्ष) एवं राजन पुत्र विशम्बर नाथ (42 वर्ष) निवासी सीपी-2, बीएसए कॉलेज, कृष्णा विहार थाना कोतवाली मथुरा द्वारा संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ के उद्देश्य से आपराधिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। अपराध से अर्जित अवैध धन से इन्होंने मौजा राल, राधाकुण्ड-छटीकरा मार्ग, मथुरा स्थित अर्धनिर्मित भवन व प्लॉट खरीदे।
इस संबंध में धारा 14(1) गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत जब्तीकरण की कार्यवाही करते हुए वाद संख्या 281/2026 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या D202601500000281) में जिलाधिकारी मथुरा द्वारा संपत्ति कुर्क करने का आदेश पारित किया गया था।
गुरुवार को सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर आशना चौधरी एवं नायब तहसीलदार सदर के निर्देशन में अभियुक्तों की अचल संपत्ति को सील करते हुए मौके पर आदेश चस्पा किया गया तथा मुनादी कराकर आमजन को अवगत कराया गया।
कुर्क की गई संपत्ति में खसरा संख्या 958/3 व 958/4, कुल रकबा 0.8760 हेक्टेयर स्थित अर्धनिर्मित भवन व प्लॉट शामिल है, जिसकी अनुमानित कीमत 9 करोड़ 50 लाख रुपये बताई गई है।