मथुरा। स्पेशल पोस्को कोर्ट न्यायालय ने आज नाबालिग बालिका से बलात्कार एवं अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमे में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को धारा 4 पोक्सो एक्ट में 10 साल की कठोर सजा एवं अर्थदंड के रूप में ₹27000 रु का जुर्माना लगाया गया है अर्थदंड न देने पर 9 महीने की अतिरिक्त सजा रहेगी।
इस संबंध में स्पेशल डीजीसी श्रीमतीअलका उपमन्यु एड. ने बताया कि 21 अगस्त 2017 को पीड़िता के पिता ने थाना हाईवे में एक मुकदमा दर्ज कराया था तहरीर में कहा गया था कि वह अपने काम पर घर से बाहर गया था पत्नी भी रेलवे स्टेशन पर ठेकेदारी में काम करती है वह भी घर से बाहर काम पर गई थी मेरी एक बेटी 15 वर्ष और दूसरी बेटी 13 वर्ष घर पर अकेली थी तभी घर पर रेलवे कॉलोनी में रहने वाला सोनू घर में घुस आया, और बड़ी बेटी को पकड़ लिया और बलात्कार किया। चीख-पुकार सुन दूसरी छोटी बेटी भी उस कमरे मे आ गई। जाते-जाते सोनू धमकी दे गया यह घटना किसी को बताई तो जान से मार देंगे, बेटियों ने घटना थी जानकारी मां को दी जब मैं घर आया तो मुझे सारी घटना की जानकारी दी , पिता की तहरीर पर थाना हाईवे पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर अभियुक्त सोनू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था बाद में अभियुक्त हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर चल रहा था।
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