मथुरा। महानगर के छत्ता बाजार में 2017 में सर्राफा व्यवसायी के यहां हुए दोहरे हत्याकांड और डकैती के मामले में कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुना दिया है। 9 बदमाश दोहरे हत्याकांड और डकैती की घटना में दोषी करार दिए गए थे। आज दोपहर स्पेशल जज ईसी एक्ट की कोर्ट ने रंगा बिल्ला और चीनी सहित 7 लोगो को आजीवन कारावास और इसके अलावा दो बदमाश लखन और आदित्य को 10-10 साल की सजा के साथ सभी बदमशों पर 20-20 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है। बताया जाता है कि 15 मई 2017 को शहर के होलीगेट छत्ता बाजार स्थित कोयला गली के समीप सर्राफा व्यवसाई विकास अग्रवाल की दुकान पर उनका भाई मयंक अग्रवाल, मेघ अग्रवाल के अलावा उनके यहां काम करने वाला मोहम्मद अली, अशोक बैठे हुए थे। रात करीब 8 बजे बाइक पर सवार होकर रंगा और बिल्ला अपने गैंग के साथ वहां पहुंचे। रंगा, बिल्ला ने दुकान पर लगे कांच के गेट पर फिल्मी स्टाइल में लात मारी और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में विकास और मेघ अग्रवाल की मौत हो गई थी, जबकि मयंक, मोहम्मद अली और अशोक घायल हो गए थे।
ये घटना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकार बनने के एक महीने के बाद हुई थी। जिसमें 5 करोड़ रुपए के सोने चांदी के आभूषण लूट लिए थे। इस वारदात ने राजधानी को हिलाकर रख दिया था। इस मामले में पुलिस ने रंगा, बिल्ला सहित गैंग के 9 लोगों को गिरफ्तार किया। जिसमें राकेश चतुर्वेदी उर्फ रंगा, कामेश उर्फ चीनी, नीरज,महेश यादव, सौरभ, विष्णु सोनी, हर्षवर्धन, लखन, आदित्य थे। इनके खिलाफ 18 लोगों ने गवाही दी थी। स्पेशल जज ईसी एक्ट ब्रह्मतेज चतुर्वेदी ने शहर कोतवाली क्षेत्र में हुई वारदात में के 9 बदमाशों को बुधवार को दोषी करार दिया था। आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी जिसके बाद ट्रायल शुरू हुआ। करीब 7 साल चले इस मामले में कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद इन आरोपियों को दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ 90 पेज का ऑर्डर रिजर्व कर लिया। कोर्ट ने आज सजा सुनाई। हत्याकांड के फैसले पर पीड़ित ने न्यायालय के आदेश स्वागत किया है।