नई दिल्ली । वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण केंद्रीय बजट मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार का 11वां पूर्ण बजट पेश किया। इस बार वित्त मंत्री ने आयकर से जुड़े एलान करते हुए नई कर प्रणाली में तीन से सात लाख रुपये तक 5% कर का प्रावधान किया है। वहीं, बिहार और आंध्र प्रदेश के विकास पर मोदी सरकार का खास ध्यान रहा है। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए हैं। वित्त मंत्री के अनुसार चार करोड़ लोगों को नई कर प्रणाली में 17,500 रुपये तक का लाभ होगा।
जानें खास बातें
चैरिटी के मामलों में दो अलग-अलग व्यवस्थाओं की जगह एक कर छूट व्यवस्था होगी।
न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75 कर दिया गया है।
विभिन्न भुगतान के लिए पांच फीसदी टीडीएस की जगह दो फीसदी टीडीएस की व्यवस्था होगा।
म्यूच्युअल फंड्स या यूटीआई के री-पर्चेस पर 20 फीसदी टीडीएस को वापस ले लिया गया है।
ईकॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए टीडीएस को एक फीसदी से घटाकर 0.1 फीसदी कर दिया गया है।
टैक्स समाधान के लिए जन विश्वास-2.O पर काम जारी है
म्युचुअल फंड के रिपरचेज पर टीडीएस खत्म
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर 20%
इनकम टैक्स कानून की छह महीने में समीक्षा करेंगे
एंजेल टैक्स हटाया
इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव
अंतरिम बजट के दौरान वित्त मंत्री ने एलान किया था कि वर्ष 1962 से जितने पुराने करों से जुड़े विवादित मामले चले आ रहे हैं उनमें वर्ष 2009-10 तक लंबित रहे प्रत्यक्ष कर मांगों (डिमांड नोटिस) से जुड़े 25000 रुपये तक के विवादों को सरकार वापस ले लेगी। इसी तरह 2010-11 से 2014-15 के बीच लंबित रहे प्रत्यक्ष कर मांगों से जुड़े 10 हजार रुपये तक के मामलों को वापस लेने का फैसला किया गया था। वित्त मंत्री ने स्टार्टअप्स और पेंशन फंड्स में निवेश करने वालों को मिलने वाले कर लाभ की समयसीमा 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2025 करने का एलान किया था। ऐसे में स्टार्टअप्स में निवेश करने वालों को इस बजट से एक साल का अतिरिक्त कर लाभ मिलने की राह खुल गई थी।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में बताया था कि पिछले 10 वर्षों में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में तीन गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। इस दौरान टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में 2.4 गुना का इजाफा हुआ है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया था कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद करदाताओं को टैक्स रिफंड मिलने में लगने वाले समय में कमी आई है। पहले इसमें औसतन 93 दिन का समय लगता था अब यह कम होकर 10 दिन रहा गया है।
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में करदाताओं को आश्वस्त किया था कि उनके योगदान का देश के विकास और जनता के कल्याण के लिए विवेकपूर्ण उपयोग किया गया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार ने कर दरों में कटौती की है और इन्हें विवेकपूर्ण बनाया है। नई कर योजना के तहत अब 7 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए कोई कर देनदारी नहीं है। जबकि वित्तीय वर्ष 2013-14 में 2.2 लाख तक की आय वाले करदाताओं को ही कर देनदारी से छूट मिलती थी। टैक्सपेयर्स को मिलने वाली सुविधाओं कहा कि पिछले पांच वर्षों में करदाता सेवाओं में सुधार करने पर हमारा विशेष जोर रहा है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “पर्यटन हमेशा से हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है। भारत को वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के हमारे प्रयासों से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और अन्य क्षेत्रों में भी अवसर खुलेंगे। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि मैं प्रस्ताव करती हूं कि गया में विष्णुपथ मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। हम उन्हें विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने के लिए सफल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर वहां कॉरिडोर विकसित करेंगे।
उन्होंने आगे कहा कि बिहार में राजगीर और नालंदा के लिए एक व्यापक विकास पहल की जाएगी। हम ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देंगे, जिसमें प्राकृतिक सुंदरता, मंदिर, शिल्पकला, प्राकृतिक परिदृश्य, वन्यजीव अभयारण्य और प्राचीन समुद्र तट हैं।
क्या हुआ सस्ता और महंगा
- कैंसर के उपचार के लिए तीन और दवाओं पर कस्टम छूट
- मोबाइल फोन, संबंधित पुर्जों, चार्जरों पर सीमा शुल्क घटाया
- एक्सरे ट्यूब पर छूट
- मोबाइल फोन, चार्जर पर ड्यूटी 15% कम
- 25 अहम खनिजों पर ड्यूटी खत्म
- फिश फीड पर ड्यूटी घटी
- देश में बनने वाले चमड़े, कपड़ा और जूते सस्ते होंगे
- सोना, चांदी पर 6% कम ड्यूटी
- प्लेटिनम पर 6.4% ड्यूटी घटी
- प्लास्टिक सामान पर आयात शुल्क बढ़ा
- पेट्रोकेमिकल – अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी
- पीवीसी – इंपोर्ट घटाने के लिए 10 से 25 फीसदी का इजाफा
- हवाई सफर महंगा
- सिगरेट भी महंगी हुई