मथुरा। जिले में अवैध गतिविधियों पर सख्ती जारी रखते हुए जिलाधिकारी एवं जनपदीय समुचित प्राधिकारी के निर्देश पर पी.सी.पी.एन.डी.टी. समिति ने बड़ी कार्रवाई की है। PCPNDT Act 1994 के नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मथुरा हार्ट इंस्टीट्यूट की अल्ट्रासाउंड/ईको मशीन को सील कर दिया गया।
यह कार्रवाई आज 6 मई को उप जिलाधिकारी सदर आदेश कुमार, नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी डॉ. चित्रेश कुमार निर्मल और समिति सदस्य उत्तम चौधरी द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान की गई।
निरीक्षण में अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन सामने आने पर टीम ने तत्काल प्रभाव से मशीन को सील करने की कार्रवाई की। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि लिंग चयन और भ्रूण जांच से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से जनपद के अन्य अल्ट्रासाउंड सेंटरों में हड़कंप मच गया है। वहीं अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि आगे भी ऐसे औचक निरीक्षण जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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