मथुरा। वृंदावन क्षेत्र में होटल और गेस्ट हाउस संचालकों पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। बुधवार को नगर मजिस्ट्रेट अनुपम कुमार मिश्र ने छटीकरा मार्ग से प्रेम मंदिर मार्ग, चैतन्य विहार और रूकमणी विहार क्षेत्र में स्थित 22 होटल, गेस्ट हाउस व सराय का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान होटल मिडास, सुख प्यारी धाम, श्री वसुधा धाम, राधा रमण कृष्णा कुंज, धामोदर धाम, अनुकम्पा धाम समेत कई संस्थानों में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।
नगर मजिस्ट्रेट श्री मिश्रा ने बताया कि कई संचालक “सराय अधिनियम नीति” के तहत पंजीकरण कराए बिना ही संचालन कर रहे हैं जो नियमों का सीधा उल्लंघन है।

इसके अलावा कई स्थानों पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी, अग्निशमन विभाग की अनापत्ति (NOC) का अभाव, और आगंतुक पंजिका में अतिथियों का सही रिकॉर्ड नहीं रखने जैसी खामियां भी मिलीं। साथ ही पर्यटन मानकों का उल्लंघन भी सामने आया।
सभी संबंधित संचालकों को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया है कि तुरंत पर्यटन विभाग में पंजीकरण कराएं, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नगर मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि सराय अधिनियम के तहत होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, मैरिज होम, होम स्टे आदि सभी को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए निःशुल्क फॉर्म पर्यटन कार्यालय या कलेक्ट्रेट से प्राप्त कर जमा किया जा सकता है।
उन्होंने यह भी बताया कि संचालन के लिए पुलिस, खाद्य सुरक्षा, अग्निशमन, पर्यटन, विद्युत, राजस्व, पर्यावरण विभाग और संबंधित नगर निकाय से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है, जिसके बाद ही नियमानुसार पंजीकरण किया जाता है।
इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र के होटल संचालकों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे।
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