मथुरा। मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एवं अध्यक्ष अशोक कुमार तथा जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर एवं सदस्य सचिव चन्द्र प्रकाश सिंह ने स्पष्ट किया है कि श्री बांके बिहारी जी मंदिर परिसर में मान्यता प्राप्त, पंजीकृत एवं अधिकृत मीडिया के प्रवेश पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है।
प्रशासन ने साफ शब्दों में कहा है कि मान्यता प्राप्त मीडिया बंधु मंदिर परिसर में निर्बाध प्रवेश कर सकते हैं लेकिन अनाधिकृत, अपंजीकृत, गैर-मान्यता प्राप्त तथा भ्रांति फैलाने वाले यूट्यूबर्स एवं सोशल मीडिया संचालकों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
प्रशासन के अनुसार ऐसे अनधिकृत सोशल मीडिया संचालकों की वजह से श्रद्धालुओं को दर्शन में असुविधा होती है तथा मंदिर में भीड़ प्रबंधन प्रभावित होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह सख्त निर्णय लिया गया है ताकि श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन मिल सके और मंदिर की व्यवस्था बनी रहे।
मंदिर प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि मीडिया बंधु मंदिर प्रवेश के समय अपना पहचान पत्र/आईडी कार्ड अनिवार्य रूप से दिखाएं।
यह कदम श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
Sign in
Sign in
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.