मथुरा-वृन्दावन प्राधिकरण का बड़ा एक्शन: ‘कंट्री इन होटल’ का 47 हजार वर्ग मीटर निर्माण सील
कोसी में नियमों की धज्जियां उड़ाने पर सख्त कार्रवाई, समन मानचित्र में कमियां मिलने पर एमवीडीए ने जड़ा ताला
मथुरा । मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। बुधवार को कोसी के हसनपुर स्थित ‘महेंद्र अग्रवाल कंट्री इन हॉस्पिटल’ परिसर में लगभग 47 हजार वर्ग मीटर भूमि पर बिना पूर्ण स्वीकृति के किए जा रहे होटल निर्माण कार्य को प्राधिकरण की टीम ने सील कर दिया। सचिव आशीष कुमार सिंह के निर्देशन में हुई इस बड़ी कार्रवाई से क्षेत्र के अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया है।
हसनपुर क्षेत्र में कंट्री इन हॉस्पिटल द्वारा विशाल भूखंड पर होटल का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। प्राधिकरण की जांच में पाया गया कि यह निर्माण उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धाराओं का खुला उल्लंघन है। इसके बाद प्राधिकरण ने सुसंगत धाराओं में वाद दायर किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए विकासकर्ता ने प्राधिकरण के समक्ष समन मानचित्र प्रस्तुत किया था। लेकिन मानचित्र में दर्शाई गई तकनीकी आपत्तियों और कमियों का समय सीमा के भीतर निराकरण नहीं किया गया। बार-बार चेतावनी के बावजूद नियमों की अनदेखी किए जाने पर सक्षम अधिकारी ने परिसर को सील करने का आदेश जारी किया।
बुधवार, 25 फरवरी को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को बंद कराया और पूरे परिसर को आधिकारिक रूप से सील कर दिया। सचिव आशीष कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि बिना विधिवत स्वीकृति और मास्टर प्लान के नियमों के विपरीत किसी भी प्रकार का निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विकासकर्ताओं को मानचित्र स्वीकृत कराकर ही कार्य करना चाहिए, अन्यथा इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।