मथुरा। जनपद की थाना कोसीकलां पुलिस ने धोखाधड़ी एवं जालसाजी से अर्जित की गई संपत्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए धारा 107 बीएनएसएस के अंतर्गत कुर्की की कार्यवाही की है। यह कार्रवाई थाना कोसीकलां में पंजीकृत मुकदमा संख्या 690/2024 से संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध की गई है।
पुलिस के अनुसार अभियुक्त बलराज सिंह पुत्र वेद सिंह एवं उसकी पत्नी, निवासी बरहाना थाना कोसीकलां द्वारा धोखाधड़ी एवं जालसाजी के माध्यम से अवैध रूप से अर्जित धनराशि से वृंदावन स्थित श्री राधा रानी टाउनशिप में 200 वर्ग गज भूमि क्रय की गई थी। इस जमीन की कीमत लाखो रु बताई जा रही है।
मामले की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय सिविल जज (सीडी), छाता द्वारा 02 जनवरी 2026 को उक्त संपत्ति के जब्तीकरण (कुर्की) का आदेश पारित किया गया। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना कोसीकलां पुलिस द्वारा धारा 107 बीएनएसएस के अंतर्गत नियमानुसार कुर्की की कार्यवाही की जा रही है।
अपर पुलिस अधिक्षक देहात सुरेश चंद्र का कहना है कि अपराध से अर्जित संपत्ति को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।
Sign in
Sign in
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.