मथुरा में खान-पान का सामान बेचने वाले 11 दुकानदारों के खिलाफ सैंपल फेल आने पर एफ आई आर

मथुरा। शहरी क्षेत्र में अशुद्ध और मिलावटी खानपान की सामग्री बेचने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है करीब एक दर्जन दुकानदारों के सैंपल फेल पाए जाने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिए गए हैं। विभाग की इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा बीते दिनों शहर के अलग-अलग खाद्य प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही करते हुए लिये गये नमूनों लिए गए थे जिनकी जांच रिर्पोट आयी है जिसमें सभी खाद्य पदार्थ मानव उपभोग के लिए असुरक्षित होने के साथ ही कुछ नमूने कैंसर कारक कलर टेट्राजीन युक्त पाये गये है। जिसके आधार पर विभाग द्वारा उक्त 11 कारोबारियों के विरुद्ध एसीजेएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है। यदि न्यायालय में उक्त कारोबारियों पर विभाग द्वारा लगाये गये आरोप सिद्ध हो जाते है तो कारोबारियों को भारी जुर्माने के साथ ही आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है।
जिन खाद्य विक्रेताओं के विरूद्ध विभाग द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है उसमें है लालो कचौड़ी भंडार लक्ष्मी नगर, कन्हैया भोजनालय धोली प्याऊ, रवी मेडिकल एजेंसी आर्यसमाज रोड, एवरग्रीन फार्मेसी भूतेश्वर चौराहा, भानु अग्रवाल वृंदावन, मॉडर्न भोजनालय पुराना बस स्टैंड, आर वी स्टोर संगम कंपलेक्स कृष्णानगर, रवि कुमार पुत्र फूल सिंह नरहोली, महेश अग्रवाल मेसर्स जनरल स्टोर अनाज मंडी, पवन सैनी बिरला मंदिर, शकील कुरेशी, अनवर कुरेशी मछली मंडी आदि शामिल है। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन डॉ. गौरीशंकर के मुताबिक कारोबारियों के विरुद्ध एसीजीएम प्रथम न्यायालय में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत मुकदमा दायर किया गया है जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है।