‘‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना‘‘ अंतर्गत प्रति जोडा 51,000 रु दिए जायेंगे
मथुरा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग व सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु योगी सरकार की महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना ‘‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना‘‘ के अन्तर्गत पात्र जोडों का नगर निगम मथुरा वृन्दावन आगामी माह 5 दिसम्बर को सामूहिक विवाह कराएगा ।
नगर आयुक्त अनुनय झा के अनुसार उक्त योजना के अन्तर्गत वर की आयु 21 वर्ष तथा वधू की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आवेदक के परिवार की वार्षिक आय रु 02 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, प्रमाण के रूप में आय प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के समय वर व वधू की 02-02 पासपोर्ट साइज के फोटो, वर व वधू के आधार कार्ड की छायाप्रति, वधू के बैंक पासबुक की छायाप्रति रजिस्ट्रेशन के समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत प्रति जोडा 51,000/- रू. निश्चित है। जिसमें 35 हजार रू. वधू के खाते में जमा किये जायेंगे । विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री (कपडे, बिछिया, चांदी के पायल तथा 07 वर्तन) हेतु 10 हजार रु तथा कार्यक्रम के आयोजन हेतु रू. 6,000/- की धनराशि व्यय की जायेगी। सामूहिक विवाह आयोजन को लेकर नगर निगम ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है।
जनपद मथुरा में 05 दिसम्बर के शुभ मुर्हत निर्धारित तिथि को ‘‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना‘‘ के अन्तर्गत वृहद आयोजन/मेगा इवेंट के रूप में आयोजित कराया जायेगा। विवाह हेतु निराश्रित कन्या विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी तथा कन्या का जनपद मथुरा का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।