मथुरा में तीन दर्जन अवैध स्कूलों पर BSA का बड़ा एक्शन , ठोका 1-1 लाख रुपये का जुर्माना
मथुरा । जनपद में बिना मान्यता अवैध रूप से संचालित हो रहे 35 स्कूलों पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) रतन कीर्ति ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रत्येक स्कूल पर एक-एक लाख रुपये का भारी जुर्माना ठोका है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) 2009 की धारा 18(5) और शासकीय निर्देशों के तहत की गई इस कार्रवाई से अवैध स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है। विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि आदेश के बाद भी इन विद्यालयों का संचालन जारी रहता है, तो प्रतिदिन 10,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा और संबंधित प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों के खिलाफ स्थानीय थानों में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई जाएगी।
विभाग की जांच में पाया गया कि बलदेव, चौमुहा, छाता, फरह, गोवर्धन, माठ, नंदगाँव, राया और मथुरा नगर क्षेत्र में कई स्कूल बिना मान्यता के अवैध रूप से संचालित हो रहे थे, जिन्हें नोटिस देने के बावजूद कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इन चिन्हित विद्यालयों में लीलावती इण्टर कालेज (मंगना), बी०एस० देशवार पब्लिक स्कूल, ग्लोबल मॉडर्न स्कूल (हथौड़ा), माँ भगवती पब्लिक स्कूल, बी०एस० एकेडमी (सहारा), राधा किशन विद्यालय (गढीमाली), ठाकुर चरन सिंह पब्लिक विद्यालय (आजनौख), माँ चन्द्रावली इण्टर कालेज (खेडिया मोड), वासमती देवी उ०मा०वि०, यूनिक डिफेन्स अकेडमी (शहजादपुर), श्री बालाजी एजुकेशनल एकेडमी (नगला दिव्या), एस०आर०बी० एजुकेशनल एकेडमी (डहरूआ), बन्देभारत पब्लिक स्कूल (आनंद नगर) और श्री बरसाना धाम गुरुकुल जैसे 35 संस्थान मुख्य रूप से शामिल हैं।
बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों (BEO) को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने विकास खंडों में इन अमान्य स्कूलों का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद कराएं और वहां अध्ययनरत बच्चों का दाखिला निकटतम परिषदीय या मान्यता प्राप्त सरकारी विद्यालयों में कराएं।
इसके साथ ही सभी अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर एफआईआर दर्ज कराने, जुर्माना राशि कोषागार में जमा कराने और पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट बीएसए कार्यालय में प्रस्तुत करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।