मथुरा। आप्राकृतिक कृत्य के एक मामले में आज कोर्ट ने दो अरोपियों को 12-12 वर्ष की सजा तथा 20-20 हजार का अर्थ दण्ड लगाया। सजा सुनाये जाने के बाद पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को अपनी कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया।
थाना छाता क्षेत्र के गांव चंदौली में सन् 2014 में एक 12 वर्षीय बालक को दो युवकों ने बहला फुसलाकर आप्राकृतिक दुष्कर्म किया। बालक के शोर मचाने पर उसके पजिन वहां पहुंच गये परिजनों को आता देख युवक भाग गये। परिजन घायल बालक को अस्पताल ले गये जहां डॉक्टरों ने उसके आंतरिक अंगो की सर्जरी की। पीडित बालक के पिता की रिपोर्ट पर थाना छाता पुलिस ने मुकद्मा दर्ज कर लिया। लगभग आठ वर्ष चले मुकद्मे में आज पास्को कोर्ट फस्ट के स्पेशल जज श्रीराम राज द्वितीय ने गांव चंदौली थाना छाता निवासी अभियुक्त भोजा पुत्र जीतमा तथा लोकेश पुत्र तेजवीर को दोषी मानते हुए 12-12 वर्ष की सजा व 20-20 हजार रूपये का अर्थ दण्ड लगाया। अर्थ दण्ड जमा नहीं करने पर 6-6 माह की सजा अतिरिक्त होगी। जज साहब ने अपने आदेश में कहा कि अर्थ दण्ड की रकम में से 80 प्रतिशत रकम पीडि़त बालक को दी जायेगी। पीडित बालक की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक रामवीर यादव व रामपाल सिंह ने की।
Sign in
Sign in
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.