ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दुष्कर्म के दो दोषियों को 14 व 12 वर्ष की सजा

मथुरा । थाना राया क्षेत्र में नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत प्रभावी पैरवी का परिणाम है। मामले के अनुसार थाना राया में दर्ज मुकदमा संख्या 298/2018, धारा 363/366/34/376 भादवि तथा 3/4 व 16/17 पॉक्सो एक्ट में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट-02) मथुरा ने साक्ष्यों के आधार पर निर्णय सुनाया।

न्यायालय ने अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र परमा निवासी सकलापुरी थाना कोतवाली देहात, जनपद सहारनपुर को 14 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माना तथा अभियुक्त राजकुमार उर्फ राजू पुत्र बद्रीप्रसाद निवासी नंगला भरऊ थाना राया, जनपद मथुरा को 12 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।

बताया गया कि प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन, पुलिस उपमहानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा लगातार समीक्षा व मार्गदर्शन किया जा रहा था। मथुरा पुलिस की प्रभावी विवेचना और लोक अभियोजक की सशक्त पैरवी के चलते मामले में दोषियों को सजा दिलाई जा सकी।