अलीगढ़। सोमवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा नगर निगम संपत्ति कर बकाया रुपया 14,98,11,380.00 जमा न करने पर नगर निगम ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भारतीय स्टेट बैंक एएमयू शाखा स्थित खाता को अटैच/सीज़ कर दिया। खाता सीज होने पर एएमयू प्रबंधन में हड़कंप मच गया है।
नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय कुमार राय ने बताया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर अलीगढ़ नगर निगम का सम्पत्ति कर के मद में मय बकाया एवं ब्याज सहित कुल रू. 14,98,11,380.00 (रूपया चौदह करोड़ अठ्ठानवे लाख ग्यारह हजार तीन सो अस्सी) मात्र 31 मार्च 2021 तक देय है जिसके बिल पूर्व में प्रेषित कर दिये गये है। साथ ही भुगतान हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या-536/एच.टी./20-21 दिनांक-19 सित.2019 द्वारा अवगत करा दिया गया था, परन्तु निर्धारित अवधि में भुगतान प्राप्त न होने की दशा में उ.प्र. नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 506 के अन्तर्गत पत्र संख्या-695/एच.टी./2020-21 द्वारा तीन दिसंबर 2020 द्वारा माँग की नोटिस उक्त सम्पत्ति कर भुगतान के संबंध पत्र प्रेषित किया गया।
उन्होनें बताया कि शासन/प्रशासन द्वारा नगर निगम अलीगढ़ को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत सम्पत्ति कर वसूली कराने के कड़े निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा सम्पत्ति कर का रू.14,98,11,380.00 नगर निगम अलीगढ़ को बकाया भुगतान न करने के कारण उ.प्र. नगर निगम अधिनियम 1959 की सुसंगत धाराओं 507, 509 व 513 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर निगम, अलीगढ़ द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के संचालित खाता को तत्काल प्रभाव से अटैच/सीज किया गया है।
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ द्वारा नगर निगम अलीगढ़ को सम्पत्ति कर का कुल रू 14,98,11,380.00 (रूपया चौदह करोड़ अठ्ठानवे लाख ग्यारह हजार तीन सो अस्सी) मात्र का भुगतान नहीं किया जाता है तब तक उक्त खाता संख्या से किसी प्रकार का भुगतान न किया जाये। इस संबंध में प्रबंधक शाखा को लिखित में अवगत करा दिया गया है।