मथुरा। बकाया बिल होने के बावजूद तथा मीटर खराब होने पर सीधे बिजली का उपयोग करते देख दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम प्राइवेट लिमिटेड की बिजली विभाग की मुखिया का माथा ठनक गया। उन्होंने शक्ति चेतावनी दी कि यदि विच्छेदित संयोजन बिना बकाया जमा कराये चलता पाया गया तो सम्बन्धित उपभोक्ता के साथ-साथ क्षेत्रीय अधिकारियों की भी जिम्मेवारी तय की जायेगी तथा उस क्षेत्र के लाइनमैन व लाइन स्टाफ के विरूद्व एफआईआर दर्ज करायी जायेगी।
मंगलवार को वृन्दावन में छटीकरा क्षेत्र के भ्रमण के समय दविविनिलि की प्रबन्ध निदेशक आईएएस सौम्या अग्रवाल ये लापरवाही मिलीभगत देख सख्त नाराज हुई। आज प्रातः 33/11 केवी उपकेन्द्र छटीकरा व देवी आटस का उन्होंने दौरा किया गया तथा वहॉं हाईलॉस फीडरों पर लाइनलॉस 15 प्रतिशत तक लाने, उपकेन्द्र के अर्न्तगत उपभोक्ताओं की बिल वसूली, क्षेत्र के बड़े बकायेदारों की सूची पर उपखण्ड अधिकारी से चर्चा की गयी व स्विच यार्ड की सफाई व्यवस्था को देखा गया। छटीकरा से वृन्दावन जाते समय प्रबन्ध निदेशक द्वारा छटीकरा के ही बकायेदारों की सूची में कुछ संयोजनों को मौके पर देखा गया जिसमें लक्ष्मीदेवी नाम के संयोजन की चैकिंग के समय उपभोक्ता ने बताया कि उनका मीटर एक सप्ताह से खराब है लेकिन मीटर न बदलकर लाइनमैन द्वारा उनके संयोजन को सीधे ही जोड़ दिया गया। मौके पर उपभोक्ता द्वारा सीधे ही बिना मीटर के विद्युत का प्रयोग होते पाया गया जबकि उन पर विद्युत बकाया है। इस पर प्रबन्ध निदेशक ने मौके पर ही उपभोक्ता का संयोजन की केबिल उतरवाकर उसके विरूद्व व क्षेत्रीय लाइनमेन कालू व प्रकाश के विरूद्व एफआईआर करने के निर्देश दिये तथा सम्बन्धित अवर अभियन्ता व उपखण्ड अधिकारी को चेतावनी दी कि वे स्वयं प्रतिदिन विच्छेदित व बकायेदारों के संयोजन का चैक करें। यदि भविषय में किसी भी बकायेदार का संयोजन चलता पाया गया तो कठोर कार्यवाही की जायेगी। इसी क्रम में इसी क्षेत्र में लाल सिंह का संयोजन बिना मीटर के चलते पाया गया जिस पर तत्काल एफआईआर के निर्देश दिये गये तथा इसी प्रकार छतर सिंह के यहॉं एसी स्थापित पाया गया व मीटर नहीं था एवं उनके द्वारा लम्बे समय से बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा है तथा वर्तमान में उनपर 56000 का बकाया है। इस पर बकाया तत्काल जमा करने के निर्देश देते हुए मौके पर उनकी केबिल उतरवाकर संयोजन को विच्छेदित कराया गया व एफआईआर दर्ज करने हेतु निर्देश दिए।
प्रबन्ध निदेशक आईएएस श्रीमती सौम्या अग्रवाल द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा विद्युत बकायेदारों को सहूलियत के लिए कोविड-19 एक मुष्त समाधान योजना द 15 दिस से 31 जन 2021 तक के लिए लागू की गयी है जिसमें वाणिज्यिक, निजी संस्थान व औद्योगिक श्रेणी के बकायेदारों को 30 नव तक के बिल पर 100 प्रतिशत ब्याज की छूट दी जा रही है। अतः उक्त श्रेणी के सभी बकायेदार अपना पंजीकरण कराकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस सम्बन्ध में अधिकारियों को इस योजना के प्रत्येक उपकेन्द्र व फीडर क्षेत्र में प्रचार-प्रसार के निर्देश दिये गये।
इसके पश्चात प्रबन्ध निदेशक ने फरवरी 2021 में प्रस्तावित संत समागम स्थल का दौरा कर वहॉं की विद्युत व्यवस्था हेतु तैयारियों का जायजा लिया व अधिकारियों को निर्देषित किया।
प्रबन्ध निदेशक के भ्रमण के दौरान अधीक्षण अभियन्ता आनन्द प्रकाश शुक्ला अधिषासी अभियन्ता राजीव कालरा उपखण्ड अधिकारी प्रवीन व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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