यूपी पुलिस भर्ती में ऐतिहासिक फैसला, आयु सीमा में 3 साल की छूट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने उ.प्र. पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के अंतर्गत अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए आयु सीमा में एक बार के लिए 3 वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह फैसला मुख्यमंत्री द्वारा अभ्यर्थियों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है।
इस संबंध में शासन द्वारा शासनादेश संख्या 1194447/6-1001 (008)/24/23, दिनांक 05 जनवरी 2026 जारी कर दिया गया है। यह निर्णय पहले जारी समसंख्यक विज्ञप्ति दिनांक 31 दिसंबर 2025 के क्रम में लागू किया गया है।
इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत कुल 32,679 रिक्त पदों को भरा जाएगा इनमें आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला) आरक्षी पीएसी सशस्त्र पुलिस (पुरुष)
आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (पुरुष) महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी आरक्षी घुड़सवार पुलिस (पुरुष) जेल वार्डर (पुरुष एवं महिला) शामिल हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह 3 वर्ष की आयु छूट सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को दी जाएगी। यह छूट उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती हेतु आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली–1992 एवं उससे संबंधित अधिसूचना 23 जुलाई 1992 के नियम-3 के तहत प्रदान की गई है।
सरकार के इस निर्णय से वे हजारों अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे जो पूर्व में आयु सीमा के कारण आवेदन करने से वंचित रह जाते थे। अब अधिक संख्या में योग्य युवा भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
शासन का मानना है कि आयु सीमा में शिथिलीकरण से आवेदन की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और पुलिस बल को समय पर पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कर्मी उपलब्ध हो सकेंगे।