बांके बिहारी मंदिर मामला: सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के अध्यादेश पर पुनः सुनवाई अब शुक्रवार को होगी
नई दिल्ली। बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिका पर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2025 में जारी किए गए उस अध्यादेश को चुनौती दी गई है जिसके तहत राज्य सरकार ने वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन का अधिकार अपने हाथ में ले लिया है।
इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के 15 मई 2025 के उस आदेश को वापस लेने की भी मांग की है जिसमें सरकार को मंदिर की आय से कॉरिडोर निर्माण के लिए धन का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी।
यह मामला आज माननीय सुप्रीम कोर्ट की पीठ जिसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची शामिल हैं के समक्ष सूचीबद्ध था।
ध्यादेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत सरकार ने मंदिर के प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथ में लिया है। इसके अलावा याचिका में 15 मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए उस फैसले को वापस लेने की मांग की गई है, जिसमें सरकार को मंदिर के चारों ओर कॉरिडोर विकसित करने के लिए मंदिर की धनराशि का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी।