हर महीने की पहली तारीख से कई नियमों में बदलाव होता है। आज अगस्त माह की पहली तारीख से भी ऐसे ही कई नियमों में हुआ बदलाव लागू होगा। इनमें यूपीआई बैलेंस चेक, ऑटोपे लेनदेन की टाइमिंग, बैंकिंग संशोधन कानून सहित कई नियम शामिल हैं, जो आज से लागू हो रहे हैं। आइये जानते हैं ऐसे बदलावों के बारे में जो आपकी जेब पर असर डालेंगे
यूपीआई : अब एक दिन में सिर्फ 50 बार ही चेक कर पाएंगे बैलेंस
यूपीआई में एक अगस्त से कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब आप एक दिन में केवल 50 बार बैलेंस चेक कर पाएंगे। बैंक खातों की सूची सिर्फ 25 बार ही देख पाएंगे।
ऑटोपे लेनदेन के समय में भी बदलाव
किस्त, म्यूचुअल फंड एसआईपी और ओटीटी सब्सक्रिप्शन जैसे बार-बार होने वाले यूपीआई ऑटोपे लेनदेन अब सिर्फ गैर व्यस्त समय में ही पूरे किए जाएंगे। ऑटोपे लेनदेन का समय सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 से 5 बजे के बीच और रात 9:30 बजे के बाद होगा। इसका मतलब है कि अगर आपका नेटफ्लिक्स का बिल सुबह 11 बजे कटता था तो अब वह पहले या बाद में कट सकता है। इसी तरह आपका यूपीआई भुगतान असफल हो जाता है तो उसका स्टेटस चेक करने के लिए सिर्फ तीन मौके मिलेंगे। हर कोशिश के बीच 90 सेकंड का इंतजार करना होगा।
पैसे भेजते समय दिखेगा रकम प्राप्त करने वाले का नाम
अब आपको पैसे भेजते समय हमेशा रकम प्राप्त करने वाले का नाम दिखाई देगा। इससे गलत भुगतान होने से बचने में मदद मिलेगी।
बैंकिंग संशोधन कानून आज से लागू
बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रमुख प्रावधान एक अगस्त से लागू होंगे। संशोधित कानून का उद्देश्य बैंक प्रशासन को बेहतर बनाना व जमाकर्ताओं और निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सरकारी बैंकों में लेखा-परीक्षा में सुधार करना और सहकारी बैंकों में निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाना है। अब सरकारी बैंकों को बिना दावे वाले शेयरों, ब्याज और बॉन्ड राशि को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की मंजूरी होगी।
मार्केट रेपो और ट्राई पार्टी रेपो परिचालनों के लिए नए कारोबारी घंटे
मार्केट रेपो और ट्राई पार्टी रेपो परिचालनों के लिए कारोबारी समय एक घंटे बढ़ाकर शाम 4 बजे तक कर दिए जाएंगे। नया समय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा।
2 हजार रुपये से अधिक की UPI ट्रांजैक्शन पर कोई जीएसटी नहीं
यूपीआई यूजर के लिए अच्छी खबर भी है और वो ये है कि 2 हजार रुपये से अधिक की यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हाल ही में इस तरह की कुछ खबरें सामने आईं थी, जिसके बाद 22 जुलाई को राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस बारे में कहा कि जीएसटी काउंसिल ने यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी लगाने की कोई सिफारिश नहीं की है।
कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 33.50 रुपये की कमी की गई है, जो 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगी। नई कीमतें लागू होने के बाद दिल्ली में 1 अगस्त से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1631.50 रुपये हो जाएगी, जिसकी मौजूदा कीमत 1665.00 रुपये है। हालांकि आम उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिली है। 14.2 किलो के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडरों के दामों की समीक्षा की जाती है। इस बार बदलाव केवल कमर्शियल सिलेंडर पर सीमित रहा है।