नई दिल्ली । वित्त मंत्रालय ने ‘राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन’ (एनएमसीजी) को आयकर छूट का दर्जा दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। अधिसूचना में यह भी निर्दिष्ट किया गया कि सरकार के महत्वपूर्ण ‘नमामि गंगे कार्यक्रम’ का कार्यान्वयन करने वाली इकाई एनएमसीजी अब पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत गठित एक प्राधिकरण है। अधिसूचना में कहा गया है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत गठित प्राधिकरण एनएमसीजी को अब वर्ष 2024-25 से आयकर छूट मिलेगी। यह छूट इस शर्त के अधीन है कि एनएमसीजी आयकर अधिनियम के खंड (46ए) के उप-खंड (ए) में उल्लिखित एक या अधिक उद्देश्यों के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत एक प्राधिकरण के रूप में काम करना जारी रखेगा।