मन्दिर के रिसीवर रहते राम कटोर पांडेय ने की कोर्ट के आदेश की अवहेलना और अनियमितता, नहीं दिया अचल संपत्ति का ब्यौरा
मथुरा। दाऊजी मन्दिर के रिसीवर राम कटोर पांडेय की अब इस पद पर वापसी नहीं होगी। अपर सत्र न्यायाधीश पंचम डा पल्लवी अग्रवाल ने पांडेय को हटाए जाने को उचित ठहराते हुए नए रिसीवर के लिए आवेदकों की 30 सितंबर को व्यक्तिगत उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।
गौरतलब रहे कि बलदेव स्थित श्रीठाकुर दाऊजी महाराज मन्दिर के रिसीवर राम कटोर पांडेय को कोर्ट को आदेश की अवहेलना, कोर्ट से मिली शक्तियों की अवहेलना, अनियमितताओं के दृष्टिगत हटाया गया था। इस स्थिति में कोर्ट ने कार्यवाहक रिसीवर के रूप में कुंवर पाल सिंह को जुलाई माह में दायित्व सौंपा। कार्यवाहक रिसीवर ने कोर्ट से पिछले माह प्रार्थना की थी कि उनके बैंक में हस्ताक्षर प्रमाणित न होने के कारण मंदिर में विभिन्न निर्माणाधीन कार्य और कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है।
इस पर कोर्ट ने निर्माणाधीन कार्यों की डिटेल मांगी। इससे कोर्ट को पता चला कि मंदिर के रिसीवर रहे राम कटोर पांडेय ने मंदिर की संपत्ति पर बड़ी मात्रा में निर्माण कार्य कराया है। अनेक कार्य निर्माणाधीन है। इसकी जानकारी भी उन्होंने कोर्ट को नहीं दी। यही नहीं, इसके लिए किस मद से भुगतान किया है, यह भी नहीं बताया गया। मंदिर की अचल संपत्ति का विवरण भी कोर्ट को नहीं दिया गया। इसे कोर्ट ने राम कटोर पांडेय द्वारा की गई अनियमितताएं कोर्ट द्वारा दी गई शक्तियों की अवहेलना मानते हुए उन्हें पद से हटाए जाने के फैसले को उचित करार दिया है। 12 सितंबर के फैसले में अपर न्यायाधीश पंचम डा पल्लवी अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि अब नए रिसीवर की नियुक्ति में राम कटोर पांडेय को शामिल न किया जाए। इस पद के लिए आए आवेदन पर 30 सितंबर को आवेदकों की व्यक्तिगत उपस्थिति रहे।