मथुरा। मथुरा वृंदावन नगर निगम के महापौर के अविवेक पूर्ण फैसलों को लेकर रोज नई कार्यवाही प्रकाश में आ रही है। आगरा मंडल की कमिश्नर रितु माहेश्वरी द्वारा पार्षद राजीव कुमार सिंह राजवीर सिंह नीनू कुंज बिहारी आदि के मांग पत्र पर बैठाई गई नगर निगम के अधिकारियों की तीन सदस्य जांच कमेटी ने महापौर द्वारा नियम विरुद्ध बनाई गई कैबिनेट को अवैधानिक घोषित कर दिया है। इससे पूर्व टैक्स जमा करने की छूट की फाइल पर महापौर द्वारा सहमति व्यक्त नहीं की गयी थी उस पर भी करीब 54 पार्षदों की सहमति पर नगर आयुक्त ने छूट की डेट 31 दिसम्बर कर दी है।
जांच कमेटी के वरिष्ठ सदस्य अपर नगर आयुक्त रामजीलाल अपर नगर आयुक्त सी पी पाठक तथा लेखाधिकारी राजेश गौतम द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में कहा गया है कि 13 सितंबर को हुई नगर निगम की बोर्ड बैठक में कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन में नगर निगम अधिनियम की धारा 52 का पालन नहीं किया गया। महापौर द्वारा केवल नाम की घोषणा की गई जो की वीडियो ग्राफी में भी स्पष्ट है जबकि कैबिनेट के गठन का वोटिंग के माध्यम से होने का नियम है।
पार्षदों द्वारा कमिश्नर को प्रेषित पत्र में तीन अन्य बिंदुओं पर भी जांच की मांग की गई थी उसे पर भी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर दिया है।
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