मथुरा । लोक सभा चुनाव कार्य में बाधा डालने या चुनाव में लगे कार्मिकों को रिश्वत की पेशकश करने वालों को सीधे जेल होगी। इनके अलावा मतदाताओं को भी किसी भी प्रकार से प्रलोभन देने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचन अधिकार का दुरुपयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने, मतदाताओं को प्रलोभन देने, रिश्वत देने और लेने, धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया जाएगा।