Mathura News : मथुरा में डीएम ने लगाई 2 महीने के लिए धारा 144

मथुरा । Section 144 Imposed In Mathura District डीएम शैलेन्द्र सिंह ने जनपद में धारा-144 लागू की है। डीएम ने बताया कि दिनांक 20 जनवरी को नवोदय विद्यालय समिति की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा, दिनांक 21 जनवरी को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीटेट परीक्षा, दिनांक 22 फरवरी से 09 मार्च तक उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद की वार्षिक बोर्ड परीक्षा, दिनांक 11 फरवरी व 18 फरवरी को उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आरक्षी नागरिक पुलिस परीक्षा, दिनांक 15 फरवरी से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की वार्षिक परीक्षा है। इसके अतिरिक्त अन्य परीक्षायें/प्रतियोगितात्मक परीक्षायें भी संभावित हैं। दिनांक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस व 08 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जायेगा। रिफानरी संबंधी कार्यों के सुगम संचालन हेतु मथुरा जनपद में धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इन आयोजनों के दौरान शरारती व समाज विरोधी तत्व शांति व कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को चिन्हांकित कर पाना संभव नहीं है। इस कारण शांति-व्यवस्था बनाए रखने को धारा 144 लागू की गई है। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा। यदि बीच में वापस न लिया गया, तो दिनांक 20 जनवरी से दिनांक 17 मार्च 2024 तक के लिए प्रभावी होगा।