नई दिल्ली । दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शिकोहपुर भूमि सौदे से जुड़े मनी लाउंड्रिंग के एक गंभीर मामले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को नियमित जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश सुशांत चंगोट्रा की अदालत ने वाड्रा को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पेश करने की शर्त पर यह राहत प्रदान की। कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि उन्हें देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे और हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं।
उल्लेखनीय है कि अदालत ने पूर्व में 15 अप्रैल को इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए रॉबर्ट वाड्रा समेत कुल 11 आरोपियों को बतौर आरोपी समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 3 और 4 के तहत दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। वाड्रा के अलावा जिन प्रमुख आरोपियों को समन किया गया था, उनमें सत्यानंद याजी, केवल सिंह विर्क और मेसर्स स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड सहित करीब 9 अन्य कंपनियां शामिल हैं। हालांकि, वाड्रा के वकीलों ने दलील दी थी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग का कोई सीधा मामला नहीं बनता है और उन्होंने समन के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में भी चुनौती दी है, जहां से उन्हें फिलहाल ट्रायल कोर्ट में पेश होने का निर्देश मिला था।
ईडी ने इस मामले में 17 जुलाई 2025 को अपनी चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी की करीब 37.64 करोड़ रुपये मूल्य की 43 संपत्तियों को कुर्क (जब्त) कर लिया गया था। यह पूरा विवाद साल 2008 में गुरुग्राम के शिकोहपुर में हुए एक भूमि सौदे से जुड़ा है। आरोप है कि वाड्रा की डायरेक्टरशिप वाली कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी ने साढ़े तीन एकड़ जमीन ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से महज 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी थी, जिसका मालिकाना हक सिर्फ 24 घंटे के भीतर ट्रांसफर हो गया। बाद में साल 2012 में इसी जमीन को डीएलएफ (DLF) को ₹58 करोड़ की भारी-भरकम राशि में बेचकर अनुचित मुनाफा कमाया गया, जिसके संबंध में वर्ष 2018 में पहली एफआईआर दर्ज की गई थी।