जल्लीकट्टू पर नहीं लगेगा बैन: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। तमिलनाडु में हर साल मनाए जाने वाले पारंपरिक त्योहार जल्लीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट से इसमें हिस्सा लेने वाले बैलों के साथ क्रूरता का हवाला देते हुए रद्द करने की मांग की थी।
तमिलनाडु में हर साल होने वाले खेल जल्लीकट्टू को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना और इस पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू को अनुमति देने वाले राज्य सरकार के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। तमिलनाडु के कानून को संसद से पास पशु क्रूरता निरोधक कानून का उल्लंघन बताया गया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा- नए कानून में क्रूरता के पहलू का ध्यान रखा गया है यह खेल सदियों से तमिलनाडु की संस्कृति का हिस्सा है इसे बाधित नहीं किया जा सकता, अगर कोई पशुओं से क्रूरता करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो।