मथुरा। उ. प्र. सूचना आयोग ने मथुरा-वृन्दावन नगर निगम में तैनात जनसूचना अधिकारी के वेतन से 25 हजार रू. का अर्थदण्ड वसूलने के आदेश नगर आयुक्त को दिये है। आदेश की एक काफी जिलाधिकारी को भी भेजी गयी है। राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती की पीठ द्वारा अपीलकर्ता मिलन भाटिया के प्रार्थना पत्र पर नगर निगम के जन सूचनाधिकारी के वेतन से 25 हजार रू. काटने के आदेश जारी किए गये है। ज्ञात रहे कि जनसूचना अधिकार के अंतगर्त मिलन भाटिया द्वारा मांगी गयी सूचनाओं के सापेक्ष नगर निगम के अधिकारी गलत जबाव देते रहे है। शिकायत निस्तारण में उन्होंने काफी फर्जीबाडा किया है। सूचना आयुक्त के आदेश के बावजूद निगम के जनसूचनाअधिकारी ने कोई गंभीरता नही दिखाई। बताया जाता है विशेष सुनवाई के दौरान जनसूचनाधिकारी का दायित्व सहायक नगर आयुक्त डी.के. सिंह पर था इसलिए उनके वेतन से धनराशि कटौती की जिम्मेदारी नगर आयुक्त को दी गयी है।