मथुरा में आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन: शराब की दुकान पर ओवररेटिंग पकड़े जाने पर 75 हजार का जुर्माना
लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी
मथुरा। जिले में शराब की दुकानों पर निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली (ओवररेटिंग) करने वाले शराब विक्रेताओं के खिलाफ आबकारी विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में कोसीकलां थाना क्षेत्र के बठैन मोड़ स्थित कंपोजिट मदिरा दुकान पर खुद जिला आबकारी अधिकारी ने गोपनीय तरीके से शराब खरीदकर ओवररेटिंग का पर्दाफाश किया। नियम उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित अनुज्ञापी पर 75 हजार रुपये का भारी-भरकम अर्थदंड लगाया गया है।
जिला आबकारी अधिकारी उपेंद्र सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह के निर्देश पर पूरे जनपद में ओवररेटिंग और अवैध मदिरा की बिक्री रोकने के लिए विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में दूरभाष और आईजीआरएस (IGRS) पोर्टल पर बठैन मोड़ स्थित दुकान पर ओवररेटिंग की शिकायतें प्राप्त हुई थीं।
शिकायत का संज्ञान लेते हुए जिला आबकारी अधिकारी ने खुद मौके पर पहुंचकर एक आम ग्राहक की तरह गोपनीय खरीद की। इस दौरान दुकान के सेल्समैन/विक्रेता द्वारा तय कीमत से अधिक पैसे वसूलने की पुष्टि हो गई। कार्रवाई की जानकारी देते हुए आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी अनुज्ञापी को नोटिस जारी कर 75,000 रुपये का जुर्माना ठोका गया है। इसके साथ ही सख्त चेतावनी दी गई है कि यदि भविष्य में दोबारा ओवररेटिंग की शिकायत मिलती है, तो दुकान का लाइसेंस तुरंत निलंबित या निरस्त कर दिया जाएगा।
”जनपद में शराब की दुकानों पर ओवररेटिंग या अवैध मदिरा की बिक्री किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आबकारी विभाग द्वारा लगातार औचक निरीक्षण और गोपनीय छापेमारी जारी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।”
— उपेंद्र सिंह, जिला आबकारी अधिकारी, मथुरा