बरसाना (मथुरा)। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने बरसाना क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए किए जा रहे अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए दो परिसरों को सीलबंद कर दिया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत की गई है।
राधा बाग रोपवे रोड पर अमित द्वारा लगभग 700 वर्ग मीटर क्षेत्र में भूतल, प्रथम, द्वितीय और तृतीय तल का अवैध निर्माण कराया जा रहा था। मौके पर कोई स्वीकृत नक्शा प्रस्तुत न किए जाने पर नोटिस जारी किया गया था।
कामा रोड (मोहिनी निकुंज के पास) के पास नहर की पटरी पर संजू द्वारा लगभग 400 वर्ग मीटर में बेसमेंट, भूतल व प्रथम तल का निर्माण किया जा रहा था। यहां भी बिना स्वीकृति काम चलने पर नोटिस थमाया गया था। प्राधिकरण द्वारा नोटिस दिए जाने के बावजूद दोनों पक्षों ने न तो कोई स्वीकृत मानचित्र या दस्तावेज प्रस्तुत किया और न ही निर्माण कार्य रोका। प्राधिकरण के आदेशों की निरंतर अवहेलना करने पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28क(1) के अंतर्गत 19 अगस्त 2026 को दोनों स्थलों को सीलबंद कर दिया गया।
प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार उपाध्यक्ष लक्ष्मी नागप्पन के निर्देशन में क्षेत्र में अवैध व अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।