नई दिल्ली । जीएसटी पोर्टल पर नए बदलाव जल्द लागू होने जा रहे हैं। इसके तहत जिन करदाताओं ने अब तक अपना बैंक खाता विवरण पोर्टल पर दर्ज नहीं किया है, उनका जीएसटी पंजीकरण अपने आप निलंबित हो जाएगा। जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने हाल ही में इसे लेकर एडवाइजरी जारी की है। जीएसटीएन के मुताबिक, हर जीएसटी करदाता के लिए अनिवार्य है कि पंजीकरण प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर वह अपना बैंक खाता विवरण जीएसटी पोर्टल पर दर्ज करे। यदि कोई करदाता इस अवधि में विवरण अपलोड नहीं करता तो प्रणाली अपने आप उस करदाता का पंजीकरण निलंबित स्थिति में डाल देगी। यह नया प्रावधान टीडीएस, टीसीएस करने वाले करदाताओं तथा उन करदाताओं पर लागू नहीं होता जिन्हें अधिकारी स्वयं पंजीकृत कर चुके हों। ऐसे होगा असर जीएसटी नेटवर्क ने बताया है कि यह नया प्रावधान प्रणाली में सक्रिय होने के बाद अपने आप लागू होगा। इसके बाद बैंक विवरण अपडेट न होने पर न तो सही तरीके से बिल जारी किए जा सकेंगे और न ही बाहरी आपूर्ति का विवरण जमा किया जा सकेगा। जीएसटी नेटवर्क ने सभी करदाताओं को सलाह दी है कि वे यह प्रक्रिया तुरंत पूर्ण कर लें।
















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