मथुरा । शुक्रवार को नगर निगम सीमान्तर्गत मुख्य मार्गो की दीवारों पर बिना अनुमति विज्ञापन प्रदर्शन करने वाली फर्मो व प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया है। यहाँ विभिन्न फर्मों द्वारा वाॅल पेंटिंग के द्वारा विज्ञापन किया जा रहा था।
नगर आयुक्त जग प्रवेश ने मथुरा वृंदावन क्षेत्र अंतर्गत मुख्य सड़को पर बगैर अनुमति विज्ञापन करने वालों के खिलाफ कर्रवाई के आदेश दिए हैँ। इसके अनुपालन में शुक्रवार को नगर निगम की टीम ने बगैर अनुमति वाले विज्ञापन चिन्हित करते हुए उन पर जुर्माने की कार्यवाही की। जुर्माने की कार्यवाही की चपेट में आई फर्मो व प्रतिष्ठानों में डा. शेख, महोली रोड मथुरा, लेंस कार्ड, मारूति प्लाजा टाउनशिप,श्री सांई 99 स्टोर, शक्तिधाम मन्दिर के बराबर टाउनशिप, जिया मार्ट, शक्तिधाम मन्दिर के पास टाउनशिप मथुरा,गोपाल लेडीज सूट सलैक्शन, शक्तिधाम मार्केट मथुरा,लोटस ब्यूटी सैलून, शक्तिधाम मन्दिर टाउनशिप मथुरा, आर.एस.एस. हाॅस्पीटल, छौली बल्देव मथुरा, डा. आजाद, न्यू बस स्टैण्ड मथुरा पर 75 हजार -75हजार रुपए तथा इन्द्रा आई.वी.एफ टेस्ट ट्यूब बेबी सेन्टर,ब्राइट लाइन पब्लिक स्कूल, रूपम सिनेमा मथुरा, एम कोर क्लासेज, गोविंद नगर मथुरा पर 10,000- 10000 रुपए का जर्माना लगाया गया है।
उपरोक्त सभी प्रतिष्ठानों को जुर्माने की राशि जमा कराये जाने के लिए नोटिस प्रेषित किये गये हैं। साथ ही ऐसी फर्म व प्रतिष्ठानों को चेतावनी दी है कि नगर निगम मथुरा-वृन्दावन सीमान्तर्गत वाॅल पेंटिंग के माध्यम से विज्ञापन कराया जाना वर्जित है।