वाशिंगटन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने टेक इट डाउन एक्ट पर साइन कर दिए हैं। इस एक्ट के लागू होने से अब बिना सहमति के किसी की निजी तस्वीरें या वीडियो ऑनलाइन शेयर करना अपराध माना जाएगा। इस कानून को रिवेंज पोर्न और एआई-जनरेटेड डीपफेक तस्वीरों की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी की निजी तस्वीरें या वीडियो उनकी अनुमति के बिना साझा करता है, तो उसे अपराध माना जाएगा। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइटों को 48 घंटे के अंदर ऐसी सामग्री हटानी होगी और उसकी डुप्लीकेट कॉपी भी खोजकर उसे हटानी होगी। इस कानून को पारित कराने में फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्प की अहम भूमिका रही है। मार्च में उन्होंने कांग्रेस के सदस्यों से मिलकर इस कानून के पक्ष में लॉबिंग की थी। बिल को सीनेट और हाउस दोनों में भारी बहुमत से समर्थन मिला है।