नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने आज वृंदावन के डालमिया बाग पेड़ कटान मामले में प्रति पेड़ ₹1 लाख जुर्माना लगाते हुए 454 लाख रुपए जमा करने के आदेश पारित किए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने बिल्डर को आदेश दिए हैं कि वह शीघ्र 9020 पेड़ लगाने के लिए जमीन क्रय करके उपलब्ध कराए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि तत्काल आदेश का पालन करके उनको अवगत कराया जाए। शिव शंकर अग्रवाल की तरफ से पैरवी देश के जाने-माने अधिवक्ता मुकुल रोहतगी द्वारा की गई। उक्त केस की सुनवाई अभय एस ओखा एवं उज्जवल भुआन की पीठ द्वारा की गई।