नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दो याचिकाओं पर फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को नियमित जमानत देने का फैसला सुनाया। इस संबंध में न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने उनके फैसले पर सहमति जताई। कोर्ट ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी। सीबीआई की गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी।
ईडी मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी। ऐसे में अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने 104 दिन पहले यानी 2 जून को अंतरिम जमानत की मियाद पूरी होने के बाद सरेंडर किया था। माना जा रहा है कि वे आज ही जेल से बाहर आ सकते हैं।
केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा सीएम अरविंद केजरीवाल ने देश के तानाशाह को झुका दिया है। आबकारी मामले में किसी को कुछ नहीं मिला। झूठ का पहाड़ खड़ा करके बीजेपी और मोदी सरकार ने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके आप और केजरीवाल को खत्म करने की कोशिश की लेकिन सच्चाई की हमेशा जीत होती है। आज, वह जेल से बाहर आ रहे हैं और अब हम हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए मजबूती से एकजुट होंगे। सीबीआई ने इस मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख को 26 जून को गिरफ्तार किया था।
दरअसल, केजरीवाल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गिरफ्तारी और जमानत से दिल्ली हाईकोर्ट के इनकार को चुनौती देते हुए दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं। पीठ ने पांच सितंबर को केजरीवाल की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। भाजपा के वीरेंद्र सचदेवा ने कहा केजरीवाल को जमानत मिल गई होगी लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वह मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते और अगर वह सच्चे हैं तो उन्हें इन परिस्थितियों में इस्तीफा दे देना चाहिए।
दिल्ली की मंत्री आतिशी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सत्यमेव जयते.. सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं।
केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, “आप परिवार को बधाई! मजबूत बने रहने के लिए बधाई…”
आप के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) संदीप पाठक ने कहा, “यह न केवल पार्टी के लिए, बल्कि पूरे देश और हर उस व्यक्ति के लिए एक बड़ा दिन है, जिसका न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास है… यह सत्य की जीत है. हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं।