अहमदाबाद । गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को दुष्कर्म के दोषी आसाराम बापू की अस्थायी जमानत अवधि 3 सितंबर तक बढ़ा दी। न्यायमूर्ति इलेश वोरा और न्यायमूर्ति पी.एम. रावल की खंडपीठ ने आसाराम की अस्थायी जमानत अवधि मामले में सुनवाई की अगली तारीख तीन सितंबर तक बढ़ा दी। आसाराम की जमानत 21 अगस्त को समाप्त हो रही थी। राजस्थान हाईकोर्ट 29 अगस्त को दुष्कर्म के एक अन्य मामले में उसकी अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। इसके निर्देश पर, आसाराम ने सोमवार को अहमदाबाद स्थित सिविल अस्पताल में चिकित्सा जांच कराई। आसाराम को 2013 के दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराया गया था और गांधीनगर की एक अदालत ने उसे आजीवन कारावास सुनाई थी।