प्रयागराज/मथुरा । रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित डीपीआरओ किरन चौधरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से गुरुवार को जमानत मिल गई है। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद डीपीआरओ ने हाईकोर्ट का रुख किया था। और गुरुवार को डीपीआरओ को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।
बता दें कि बीते 4 फरवरी को मथुरा की डीपीआरओ किरन चौधरी को 70 हजार रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनके साथ सेवानिवृत चालक बिजेन्द्र सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद दोनों को भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय मेरठ में पेश किया गया था। जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया था। इसके बाद किरन चौधरी की ओर से भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय मेरठ में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई। लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। और अब उन्होंने जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी लगाई। आज सुनवाई के बाद निलंबित डीपीआरओ किरन चौधरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।
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