मथुरा। विकास प्राधिकरण से जुड़े शहरी क्षेत्र में अब पार्किंग के साथ तीन मंजिल भवन का निर्माण किया जा सकेगा। प्रदेश सरकार की इस व्यवस्था को मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण भी लागू करने जा रहा है।
अभी तक मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की नियमावली के तहत न्यूनतम 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए तीन मंजिल भवन निर्माण की ही अनुमति है। इसमें भी स्वामी पार्किंग का प्रावधान करता है तो उसके ऊपर दो मंजिल भवन निर्माण की अनुमति थी। इसकी अधिकतम ऊंचाई 10.5 मीटर तय थी। राज्य सरकार ने अब इस व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए नवीन बिल्डिंग बायलॉज के तहत 10.5 मीटर के बजाय 12.5 मीटर ऊंचाई तक निर्माण करने का प्रावधान किया है। इसमें पार्किंग के अलावा तीन मंजिल निर्माण की अनुमति रहेगी। इस तरह अब तीन मंजिल भवन निर्माण करने वालों को मानचित्र के तहत पार्किंग भी बनाने की अनुमति मिल जायेगी। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण यह बिल्डिंग बायलॉज जल्द ही लागू करने जा रहा है। इसी माह होने वाली प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में इस को स्वीकृति के बाद प्रभावी कर दिया जायेगा।
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